दो दिन विलंब से प्रमाण पत्र देने पर 7 पंचायत सचिवों के विरूद्ध  4 हजार रूपये की शास्ति आरोपित,लोकसेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगा जुर्माना

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दो दिन विलंब से प्रमाण पत्र देने पर 7 पंचायत सचिवों के विरूद्ध  4 हजार रूपये की शास्ति आरोपित,लोकसेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगा जुर्माना
कटनी।। मध्यप्रदेश लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा से 2 दिन विलंब से जन्म प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र देने पर  7 पंचायत सचिवों के विरूद्ध कुल मिलाकर 4 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। ग्राम सनकुई के पंचायत सचिव एवं पदाभिहित अधिकारी गुमान सिंह बागरी ने ग्राम सनकुई के संदीप रजक और पुष्पेंद्र कुमार कुर्मी द्वारा जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र का आवेदन 15 जनवरी को किया था। जिसका निराकरण 24 जनवरी को किया जाना था। लेकिन 27 जनवरी की स्थिति में आवेदन समय से बाह्य प्रदर्शित होकर लंबित था। इस मामले को स्वप्रेरणा से लेते हुए विलंब के लिए आवेदन के निराकरण के बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के समयावधि में सेवा प्रदाय करने में विलंब के लिए दोनों मामलों को मिलाकर 1 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत चोरा कनेरा के सचिव विकास तिवारी द्वारा विवाह पंजीयन के आवेदक पूजा के आवेदन समय बाह्य प्रदर्शित होकर लंबित था। इसके लिए 500 रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत मुरवारी को आवेदक प्रतीक्षा ने जन्म के अप्राप्यता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया था। जो भी समय सीमा से बाह्य प्रदर्शित होकर लंबित था जिसके लिये मुरवारी के सचिव बशरूल हक मंसूरी के विरूद्ध 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अलावा जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र का आवेदन जिन ग्राम पंचायतों में समय बाह्य होकर लंबित था उनमें ग्राम पकरिया पचपेढी, ग्राम पंचायत सारंगपुर खंद्वारा, ग्राम पंचायत दुर्जनपुर और ग्राम पंचायत बड़ागांव के पदाभिहित अधिकारी और पंचायत सचिवों के विरूद्ध 500-500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। संबंधित पदाभिहित अधिकारी और पंचायत सचिवों के विरूद्ध शास्ति का आदेश उप जिला विवाह रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पवन कुमार अहिरवार द्वारा जारी किया गया है।

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