तीन अपराधियों पर की गईं राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही,एक आदतन अपराधी को 6 माह तथा 2 को 1 वर्ष तक प्रतिमाह थाने में देनी होंगी हाजिरी

तीन अपराधियों पर की गईं राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही,एक आदतन अपराधी को 6 माह तथा 2 को 1 वर्ष तक प्रतिमाह थाने में देनी होंगी हाजिरी
कटनी।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने 3 आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सदाचार बनाये रखने एक आदतन अपराधी को छह माह तक तथा दो आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह संबंधित पुलिस थाना में हाजिरी देने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर ने इन आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। तीनों अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में मामले पंजीबद्ध और विचाराधीन है
इन अपराधियों में भरत उर्फ भानू कुकरेजा पिता घनश्याम दास कुकरेजा उम्र 27 वर्ष निवासी खैबर लाईन थाना माधवनगर कटनी को आदेश दिनांक से 6 माह की अवधि तक प्रतिमाह में एक दिवस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है। भानू के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में 6 प्रकरण विचाराधीन है। जबकि रामकरण यादव पिता नमई यादव उम्र 45 वर्ष निवासी छरवाह थाना बड़वारा को आदेश तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह थाना बड़वारा में सदाचार बनाये रखने हेतु उपस्थिति दर्ज करानें हेतु आदेशित किया है। रामकरण के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में 10 प्रकरणों पर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण में आकाश मलिक पिता बब्बू मलिक उम्र 22 वर्ष निवासी सराय मोहल्ला थाना कोतवाली कटनी को 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह थाना माधवनगर में उपस्थित दर्ज करानें के निर्देश दिए है। आकाश मलिक के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में पांच प्रकरण पंजीबद्ध एवं विचाराधीन है।