नदी पर लगे मोटर पंपों को मौके पर जब्त कर की गई कार्यवाही
नदी पर लगे मोटर पंपों को मौके पर जब्त कर की गई कार्यवाही
कटनी। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला -कटनी के आदेशानुसार पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986, संशोधन विधेयक 2002 के तहत पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू कर नवीन नलकूप खनन, नदी, तालाबों अथवा अन्य सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेना प्रतिबंधित किया गया है।
नगर निगम जल प्रदाय सहायक यंत्री ने बताया कि जारी निर्देशों के परिपालन एवं निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे व कार्यपालन यंत्री शैलेष जायसवाल के मार्गदर्शन में ग्रीष्म ऋतु में नगर की सुचारू जलापूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए आज पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान खिरहनी ग्राम, भगनवारा एवं तलैया प्यासी ग्राम में कटनी नदी पर लगे 5 मोटर पंपों को मौके पर जब्त करनें की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान नदी क्षेत्र के आस पास के किसानों को नदी में मोटर पंप लगाकर पानी न लेने की सख्त हिदायत भी दी गई।