जिले में 2 लोगों पर जिला बदर की हुई कार्यवाही

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शशिकांत कुशवाहा
सिंगरौली । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना के द्वारा जिले की लोक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि के मद्देनजर जिला बदर की कार्यवाही की गई है ।प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है । संबंधित आदेश के साथ गौर करने वाली बात की सम्बंधित व्यक्तियों की सिर्फ सिंगरौली जिले की सीमा के बाहर ही नही सीमावर्ती 2 जिलों की राजस्व सीमा के बाहर का आदेश जारी किया गया है ।
क्या है जिला बदर कार्यवाही ?
जिला बदर से मतलब वह प्रशासनिक कार्यवाही है जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को कुछ निर्धारित समय के लिए जिला से बाहर कर दिया जाता है. यह कार्यवाही जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा किये अनुसंसा के बाद जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता हैं आमतौर पर इस तरह की कार्यवाही ज्यादातर चुनाव के समय किया जाता है ।इसमें सम्बंधित व्यक्ति को जिले के बाहर रहने का आदेश दिया जाता है ऐसा न करने पर उसे गिरफ्तार भी किया जाता है
जिले 2 व्यक्तियों का हुआ जिला बदर
अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने,आम जनता के मध्य आवेदकों का विद्यमान भय एवं आतंक कम करने की दृष्टि से म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद अख्तार अंसारी पिता कासिम अंसारी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चरगोड़ा हाल शांति मोहल्ला गनियारी थाना कोतवाली बैढऩ एवं अरविन्द उर्फ मंजय कहार पिता लाले कहार उम्र 27 वर्ष निवासी अमलोरी बस्ती थाना नवानगर को जिला सिंगरौली से जिला बदर किया गया है
1 वर्ष के लिए सिंगरौली, सीधी एवं रीवा की सीमा से बाहर
सिंगरौली जिले के सीमावर्ती जिलों सीधी एवं रीवा के राजस्व सीमाओं से एक-एक वर्ष की कला अवधि के लिए बाहर चले जाने हेतु दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर (निस्कासन) आदेश पारित किया गया है।

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