बिना परमिट गेहूं ले जा रहे व्यापारी पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई, 44 हजार 934 रुपये का जुर्माना

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बिना परमिट गेहूं ले जा रहे व्यापारी पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई, 44 हजार 934 रुपये का जुर्माना
कटनी।। कृषि उपज मंडी में अनियमितताओं और दलाल-बिचौलियों पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर गुरुवार को की गई कार्रवाई में बिना वैध परमिट गेहूं परिवहन करते पाए जाने पर एक व्यापारी पर 44 हजार 934 रुपये का जुर्माना लगाया गया।,कलेक्टर के निर्देश पर गठित निरीक्षण दल ने कृषि मंडी क्षेत्र से गुजर रहे एक ट्रक वाहन क्रमांक एपी 02 टीसी 6111 को रोका। जांच में पाया गया कि यह वाहन व्यापारी कृष्णा जायसवाल, निवासी पड़वार, स्लीमनाबाद का है। ट्रक में 261 क्विंटल गेहूं लदा हुआ था, जिसे बिना किसी वैध परमिट के ले जाया जा रहा था। निरीक्षण दल द्वारा प्रकरण की पुष्टि के बाद व्यापारी के विरुद्ध मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्रवाई की गई। इस आधार पर व्यापारी को कुल 44,934 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा, जिसमें पाँच गुना मंडी शुल्क 33,278 रुपये, निराश्रित शुल्क 6,656 रुपये,समझौता शुल्क – 5,000 रुपये शामिल थे। यह पूरी राशि तत्काल मंडी खाते में जमा करा दी गई। इस कार्रवाई को कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के.के. नरगांवे, सहायक उप निरीक्षक विनोद त्रिपाठी और सहायक ग्रेड-3 अभय दुबे ने अंजाम दिया।
कलेक्टर श्री यादव ने स्पष्ट किया है कि कृषि उपज मंडी में अवैध गतिविधियों, बिना परमिट परिवहन एवं दलालों की मनमानी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंडी निरीक्षण दल को नियमित रूप से निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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