अनूपपुर। जिले में समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेगें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूर्ववत शासन के निर्देशानुसार संचालित रहेंगी, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध, आटा चक्की, पशु आहार आदि की दुकाने पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी। किराना दुकानों के विक्रेता मास्क कव्हर, सोशल डिस्टेंसिंग अनुसार विक्रय करेंगे। किराना दुकानों के विक्रेता दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क कव्हर होने पर ही सामग्री का विक्रय करेंगे, पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेगें। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स की अनुमति रहेगी, बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPLs, Cooperative Credit Socities कैश मैनेजमेन्ट एजेन्सी संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी, सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी, सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी, आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी, मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें निर्धारित समय में खुली रखी जा सकेंगी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी, सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति निर्धारित समय सीमा के भीतर रहेगी, येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविङ-19 महाभारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे, जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे, उपरोक्तानुसार Labour Market का संचालन नगर पालिकाओं, नगर परिषदो द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से किया जाएगा, वर्तमान में संचालित थोक, फुटकर सब्जियां, फल, फूल के बाजार यथावत स्थान पर संचालित रहेंगे। थोक एवं कृषक सब्जी मण्डी पूर्व में निर्धारित स्थल में ही संचालित होगी, इसके अतिरिक्त शहर के भीतर अन्य किसी स्थान पर सब्जी मण्डी संचालित नहीं होगी, एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैकर्स का जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा, अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी, मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले तथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा, निजी सुरक्षा सेवाओं की अनुमति रहेगी, घरेलू सेवा देने वाले तथा धोबी, ड्राइवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी, फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी, जिले में देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, आबकारी विभाग, म0प्र0 शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी, विक्रेता दुकान के सामने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार गोल घेरा बनाकर एवं सोशल डिस्टेंशिंग के साथ मास्क का उपयोग करते हुए दुकानें संचालित करेंगे।