अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर प्रशासन की कार्यवाई , आरोपी पर एफआईआर दर्ज
अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर प्रशासन की कार्यवाई , आरोपी पर एफआईआर दर्ज
कटनी।। जिले में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला ने माधवनगर क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग और जमाखोरी करने वाले सूरज बालानी के विरुद्ध माधवनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, जिसके पालन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
बताया गया कि बीते 16 मार्च को खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने माधवनगर गेट के पास स्थित आरोपी के मकान और दुकान पर छापा मारा था। जांच के दौरान मौके से कुल 22 घरेलू गैस सिलेंडर 6 मकान से और 16 दुकान से तथा एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा बरामद किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर तौल के आधार पर लोगों को बेचता था। जांच के दौरान चार सिलेंडरों की सील टूटी पाई गई, जिस पर उसने बताया कि वह नोजल की जांच के लिए सील हटाता था।
अधिकारियों द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया। यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
कार्रवाई के दौरान 16 घरेलू गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त किया गया। जब्त सिलेंडरों को सुरक्षा की दृष्टि से अशोक गैस एजेंसी के संचालक संदीप यादव को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त घरेलू गैस सिलेंडरों का अतिरिक्त भंडारण और अवैध बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।