(अमित दुबे)

शहडोल। अजाक थाने में अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकास खण्ड अंतर्गत बेनीबारी निवासी युवती की शिकायत पर लीलाटोला निवासी रोहित चौकसे के खिलाफ धारा 376, 376/2, 506 आईपीसी सहित एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध कायम किया था। अजाक थाना प्रभारी अनसुइया उइके ने टीम गठित कर आरोपी रोहित पिता राजकुमार चौकसे 29 वर्ष निवासी लीलाटोला राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, थाना अजाक प्रभारी निरीक्षक अनुसुइया उईके, प्रधान आरक्षक मुमताज कुरैशी, प्रधान आरक्षक कमल नेटी, रविकांत यादव, जानकी प्रसाद, कमलेश कुर्मी की मुख्य भूमिका रही।

यह था मामला
पीडि़ता ने बताया था कि रोहित बीते 6 वर्षाे से उसे बतौर पत्नी का हक देकर अपने साथ रखे हुए था, इस दौरान उसने शारीरिक संबंध भी बनाये थे, मेरे द्वारा करनपठार थाने में शिकायत दी गई थी, पीडि़ता ने बताया था कि 16 मई 2019 को मंदिर परिसर में मांग भरने के साथ ही वर माला पहनाकर मेरे साथ रोहित ने शादी की थी, तहसील कोर्ट में 7 जनवरी 2019 को जाकर लिखा पढ़ी हुई, मैं आदिवासी समुदाय की होने के कारण रजिस्ट्रार कार्यालय की शादी की जानकारी से अनभिज्ञ थी, लेकिन 16 मई को हमने हिन्दू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी, इसके 5 दिनों बाद 21 मई को रोहित ने दूसरी शादी की। भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार बिना तलाक लिए दूसरी शादी न सिर्फ अवैध है, बल्कि इसमें दण्ड का भी प्रावधान है।

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