आरोप: कूटरचित तरीके से की अतिथि शिक्षक की भर्ती

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असहमति का नहीं किया उल्लेख, नियमों को कर दिया दरकिनार

शहडोल। जिले के बुढ़ार विकाख खण्ड के रसमोहनी हायर सेकेण्ड्री में पूर्व में पदस्थ रही अतिथि शिक्षिका श्रद्धा चतुर्वेदी ने प्राचार्य एवं उप प्राचार्य पर आरोप लगाये हैं, श्रद्धा चतुर्वेदी ने कलेक्टर को शिकायत देते हुए बताया कि मैं पिछले दो वर्षों से लगातार रसमोहनी हायर सेकेण्ड्री स्कूल में अतिथि शिक्षिका के रूप में सेवा दे रही थी, परन्तु जनवरी 2021 में प्राचार्य जयंत मिश्रा एवं उप प्राचार्य चन्द्रिका सिंह बरगाही द्वारा कूट रचित तरीके से दूसरी अतिथि शिक्षिका सोनम पाण्डेय को रख लिया गया, मेरे द्वारा सम्पर्क किये जाने पर कह गया कि कोरोना काल है, दो माह इनको करने दो, अगले सत्र जुलाई 2021 से तुम्ही को बुलाया जायेगा।
सीनियर को किया किनारा
पूर्व अतिथि शिक्षा ने आरोप लगाया कि जुलाई 2021 में मेरे द्वारा पुन सम्पर्क किये जाने पर प्राचार्य एवं उप प्राचार्य द्वारा कहा गया कि तुम्हारा सलेक्शन नहीं होगा, प्रस्ताव में जो पिछले सत्र् में सेवा दिये हैं, उन्हीं को लिये जाने के निर्देश हैं। उसके बाद मेरे द्वारा प्रभारी एसी एम. एस. अंसारी से निवेदन किया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन 03 सितम्बर को सम्पर्क किये जाने पर उनके द्वारा यह कह कर पल्ला झाड़ लिय गया कि उप प्राचार्य श्री बरगाही एव सोहागपुर जहां रहता हूँ, दबाव ज्यादा है और नियमों को दरकिनार कर प्राचार्य/उप प्राचार्य जो प्रस्ताव तैयार कर लाये गये थे, शिकायतकर्ता ने बताया कि तीन वर्ष पढ़ाने वाला सीनियर है, या तीन माह वाला?
जल्द न्याय की मांग
शिकायतकर्ता ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पत्र क्रमांक/ अतिथि/ 2021/ 1525 भोपाल 30 जून 2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु क्रमांक-01 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अतिथि शिक्षक का आमंत्रण उच्च न्यायालय द्वारा 11 अक्टूबर 2018 द्वारा दिये गये निर्णय का पालन नहीं किया गया है, उक्त निर्णय के पालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जावे, संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जावे, उसके बाद ही पैनल से अगले क्रम के अभ्यार्थी को आमंत्रित किया जावे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्राचार्य द्वारा कूट रचित तरीके से यह कहकर कि अगले सत्र में तुम्हें बुलाया जावेगा और अगले उम्मीदवार सोनम पाण्डेय को रख लिया गया है। इन सब नियमों को दरकिनार करते हुए प्राचार्य/उप प्राचार्य/संयुक्त संचालक द्वारा भी न्याय नही दिया गया, पीडि़त ने कलेक्टर से मांग की है कि जल्द न्याय दिलाया जाये।

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