अनूपपुर। कोविड को लेकर जिले में नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

0

अनूपपुर से अजय नामदेव-6269263787

अनूपपुर। जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु द.प्र.सं. 1973 की धारा-144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1), 72(2) के तहत संपूर्ण जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। यह आदेश 31 जुलाई 2021 की रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। तत्संबंधी आदेश उक्तानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। समस्त बृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी।

प्रतिबंधात्मक आदेश अवधि के दौरान जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। रूल ऑफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तर्राज्यीय (Inter State) तथा राज्यांतरिक (Intra State) माल (Goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा। उपरोक्त उद्देश्यों को छोड़कर कोई भी आम नागरिक का उद्देश्यहीन आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश के अनुसार इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
#JansamparkMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed