चीतल का शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

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शाहडोल। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा थाना वन परिक्षेत्र जैतपुर में आरोपी सम्पत सिंह पिता दधिवल सिंह एवं चरकू उर्फ रामनाथ यादव पिता रामदास यादव दोनो निवासी बिरौडी जैतपुर को धारा 2, 9, 39, 51 वन प्राणी अधिनियम में जमानत का लाभ न देते हुए आरोपीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दं.प्रं.स. निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ, एवं मुकेश कुमार रौतेल एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।
यह है मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि 22 मई के लगभग सुबह 06 भैसून नदी के लगे जंगल के अंदर एक आवारा कुत्ते द्वारा वन्य प्राणी चीतल जिसकी उम्र लगभग 02 वर्ष को दौडाते हुए देखकर आरोपीगण द्वारा बसूला एवं कुल्हाडी लेकर उक्त चीतल का शिकार करने के उद्देश्य से पीछा करते हुए गये, जब चीतल आहत होकर गिर गया तब चीतल के सिर पर बसूला एवं कुल्हाड़ी प्रहार कर मार डाला एवं कुल्हाड़ी से काट कर बोरी में भरकर आरोपी अपने घर ले आए थे और हिस्सा बांट कर अपने-अपने घर लाकर मांस को पका कर खा लिये थे जिसकी सूचना वन परीक्षेत्र जैतपुर को मिली जिसके द्वारा जांच की गई तो आरोपीगणों के कब्जे से चीतल की हड्डियॉं, बसूला, कुल्हाडी एवं खून से लथपथ प्लास्टिक की बौरी जब्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । 23 अगस्त को प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन तर्कोंं से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया।

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