अवैध शराब व्यापार करने वाले आरोपीयो की जमानत खारिज
अनूपपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय के द्वारा चौकी फुनंगा थाना भालूमाडा के अपराध क्रमांक 395/2020 के आरोपीगणों संतोष सिंह पिता रामाधार सिंह, सचिदानंद सिंह पिता रामनरेश सिंह दोनो निवासी अमरकंटक तिराहा, भगवती सिंह पिता जगदीश सिंह निवासी अमरकंटक चौराहा, छत्र धारी राठौर पिता रूप साय निवासी ग्राम कोलमी कोतवाली अनुपपुर की द्वितीय जमानत आवेदन जिसे उन्होंने जिला न्ययालय में लगाया था खारिज कर दिया गया है, राज्य की ओर जिला न्ययालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने पैरवी की है, इसके पूर्व आरोपीगणों के द्वारा मुख्य न्यायकारी मजिस्ट्रेट के न्ययालय में जमानत आवेदन लगाया था, जब उन्हें 23 अक्टूबर को गिरफ्तार करके न्ययालय के सामने पेश किया गया था, तब मुख्य न्यायकारी मजिस्ट्रेट न्ययालय ने भी आरोपीगणों का जमानत खारिज कर दिया था, तब से आरोपीगण जेल में थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्ययालय में राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय ने पैरवी की थी, घटना की संक्षिप्त जनकारी देते हुए अभियोजन मीडीया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि फुनंगा चौकी प्रभारी उपनिरिक्षक हरिशंकर शुक्ला को 22 अक्टूबर के दौरान गस्त कस्बा सूचना मिली कि लाल रंग की बुलेरो में अनुपपुर तरफ से अवैध शराब की खेप आ रही है, उक्त सूचना पर रेड कार्यवाही हेतु स्टाफ ओर गवाहों को लेकर फुनंगा रक्सा रोड स्टेडियम के पास नाकेबंदी की गई, करीब 5:30 बजे फुनंगा तरफ से लाल रंग की बुलेरो सीजी 15 के एल 8802 आती दिखी, तब मौके से घराबन्दी कर वाहन को रोक गया, चालक सहित चार व्यक्तियों को पकडा गया नाम पूछने पर उन लोगो ने उपरोक्तानुसार अपना नाम बताया, गवाहों के समक्ष गाडी की तलासी ली गयी जिसमे कुल 60 लीटर शराब कुल कीमत 30 हजार 5 सौ रूपए पाया गया, और वाहन सहित कुल कीमत 5 लाख 30 हजार 5 सौ रूपए कीमत के साथ आरोपीगणों के कब्जे से जब्त किया गया, मौके से सम्पूर्ण करवाही कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अपराध कायम किया गया।