हत्या करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

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शहडोल। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा देवलौंद थाना में अभियुुक्त सौखीलाल बैस पिता शुभकरण बैस उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम जमखुरी को धारा 302,294,323,324,506,34 भादस में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध आर.के.चतुर्वेदी अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की।
यह है मामला
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि देवलौंद थाना में दोपहर मे मैं सोसायटी चौराहा में था तभी मेरे पास बड़े पिता के लड़के का फोन आया और बताया कि अभियुक्त कंधई बैस व उसका बड़ा भाई अभियुक्त सौखी बैस अपने घर के सामने चौगान में बड़े पिताजी(मृतक) को लोहे के सब्बल से मारे है, जिससे मेरे बड़े पिताजी(मृतक) बेहोस पड़े है। मैं अपने भाईयों के साथ अभियुक्तगण के घर पहुंचा, तब वहां पड़ोस के लोग बताये कि हम लोग यहीं पर थे तभी अभियुक्तगण सब्बल एवं टांगी से बड़े पिताजी (मृतक) को मार रहे थे। बड़े पिताजी चौगान में पड़े हुये थे। हम लोग अभियुक्तगण को बोले कि बड़े पापा को क्यों मारे हो तब वह दोनों मां-बहन की अश्लील गाली देते हुए बोले कि चले जाओ, अभी तुम्हारे बड़े पिताजी को मारे है अब तुम लोगों को भी जान से मार डालेंगे और तभी अभियुक्त सौखीलाल टांगी से मेरे बांये पैर मे मारा जिससे पैर से खून निकलने लगा तब मेरे साथ के लोग बीच-बचाव किये। बड़े पिता(मृतक) के दाहिने कान के ऊपर कटदार चोट से खून बह रहा था एवं दांहिना कंधा व सीना में चोट लगी थी तब हम लोग बड़े पिताजी को पीएचसी देवलोंद लाए, जहां डाक्टर साहब बड़े पिताजी को खत्म होना बताये।
खारिज हुआ मामला
अभियुक्तगण सब्बल से प्राणधातक हमला किये, जिससे मेरे बड़े पिताजी की मृत्यु हो गई है। रिपोर्ट के बाद अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा 12 सितम्बर को अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे 28 सितम्बर को माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया।

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