चिटफंड घोटाले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी ओंकार सिंह ने लगाई थी याचिका, कटनी न्यायालय का फैसला

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चिटफंड घोटाले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी ओंकार सिंह ने लगाई थी याचिका, कटनी न्यायालय का फैसला

कटनी। बहुचर्चित चिटफंड घोटाले में आज माननीय न्यायालय ने पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। माननीय न्यायालय के इस फैसले को लेकर चिटफंड घोटाले के शिकार बने लोगों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है।
आरोपी के खिलाफ पैरवी कर रहे एडवोकेट यश खरे ने बताया कि रीठी थानांतर्गत ग्राम निटर्रा निवासी 23 वर्षिय ओंकार सिंह पिता महेश सिंह व एक अन्य को कुठला पुलिस ने विगत दिवस चिटफंड घोटाले के मामले में पकड़ा था। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धारा 420, 34 भा.दं. सं एवं 6(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 21(1),21(2) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 का मामला दर्ज है। उक्त आरोपी ओंकार सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान राजकुमार यादव की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने यह मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह मामले में फरार अन्य आरोपियों को बाहर जाकर मदद करते हुए, जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

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