अवैध कारोबार व नियम विरूद्ध तरीके से मांस के विक्रय व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित करेंः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में फटाका निर्माण इकाईयों के नियम विरूद्ध संचालन पर रोक के अलावा शराब के अवैध कारोबार को रोकने, कोलाहल नियंत्रण संबंधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने और खुले स्थान में नियम विरूद्ध तरीके से मांस के विक्रय पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय और सजग होकर कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कांफ्रेंस द्वारा मंगलवार को कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि कुछ स्थानों से शराब के अवैध विक्रय और व्यापार की खबरें जानने को मिलती हैं। इसके लिए जिम्मेदार तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होना चाहिए। इसके साथ ही नाबालिग बच्चों को भी नशे की लत लगाने के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। निर्धारित मापदण्ड से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित है। विद्यार्थियों की परीक्षाओं का समय है। इस नाते हम सभी को संवेदनशील होकर इस संबंध में दायित्व निर्वहन करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था लागू करें। शहरों और ग्रामों में मांस विक्रय का व्यवसाय करने वाले नियमों के विरूद्ध कार्य न करें। इसके लिए पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि नियम पूर्वक व्यवसाय का संचालन होता रहे। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से समय-समय पर ऐसी दुकानों का निरीक्षण किया जाए।

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