बड़ी खबर @ निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक , मामला खनिज अधिकारी फरहत जहाँ का

खनिज अधिकारी के निलंबन
पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
शहडोल ।खनिज अधिकारी सुश्री फरहत जहां के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। स्थगन आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन की स्थानांतरण पॉलिसी में ट्राईबल एरिया से नॉन ट्राईबल एरिया में स्थानांतरित अधिकारी को रोना रिलीवर आने तक रिलीव न करने के प्रावधान है। कलेक्टर शहडोल ने भी अपना अभिमत दिया था कि खनिज अधिकारी को रिलीवर न आने के कारण रिलीव नहीं किया गया। निलंबन आदेश देते इस तरह की छोटी-मोटी गलतियों पर निलंबित आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। निलंबन किया समर्थ आदेश तभी जारी किया जाना चाहिए जब करण विभागीय जांच कर्मचारी के विरुद्ध हो या एक्ट करण किसी गंभीर किस्म का अनुचित आचरण छोड़ें। कर्मचारी के द्वारा किया गया हो। है।
यह हुआ था इससे पहले
शहडोल। जिला खनिज अधिकारी सुश्री फराज जहां को खनिज विभाग के संचालक के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, बीती 4 अगस्त को खनिज कार्यालय भोपाल से जारी पत्र के अनुसार सुश्री जहां को बीते वर्ष 24 सितम्बर को शहडोल से उमरिया के लिए स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा umariya जाकर पदभार ग्रहण नही किया गया, इसके बाद विभाग द्वारा दूसरी बार 12 दिसम्बर को फिर अल्टीमेटम देकर 7 दिनों के भीतर umariya पदभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए थे ,दो बार जारी आदेशों के बाद भी सुश्री जहां ने विभागीय आदेशों की अवहेलना की और उन्होंने shahdol खनिज कार्यालय का पद नहीं छोड़ा।
बीती 4 अगस्त को विभाग के संचालक के द्वारा शुश्री जहां को शासकीय आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा उन्हें umariya स्थित कार्यालय से अटैच कर दिया गया है पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जब तक विभाग के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक सुश्री जहां उमरिया विभागीय कार्यालय में अटैच रहना पड़ेगा और इस दौरान उन्हें शासन द्वारा स्वीकृत किए गए और अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी।