मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना किसानों के लिये वरदान

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राकेश सिंह
शहडोल।  उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आर के प्रजापति ने बताया कि कृषकों को सिंचाई का स्थाई स्त्रोत प्रदत्त कराने के साथ उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की संचालित की जा रही है। योजना के तहत ऐसे क्षेत्र के कृषक जहां विद्युत ग्रिड की पहुंच नहीं है, वहां के कृषक विशेष रूप से लाभान्वित हो सकेगे।योजना में 01 एच०पी0 से लेकर .5 एचपी तक के सोलर पम्प पर अनुदान प्रदाय किया जाता है। मुख्य मंत्री सोलर पम्प योजना के तहत कृषको के पम्प क्षमता चयन के आधार 1 एच०पी० पर 19000 , 2 एच०पी० डी0सी0 सरफेस पम्प पर 23000, 2 एच0पी0डी0सी0 सबमरसिबल सोलर पम्प पर 25000, 3 एच०पी0 डी0सी0 सोलर पम्प पर 36000, 5 एच०पी० डी०सी० सोलर पम्प पर 72000 तथा 75 एचपी डी0सी0 सोलर पम्प पर 135000 एवं 7.5 एच०पी० ए०सी० सोलर पम्प पर 135000 कृषक अंश राशि देय होगी ।
योजना के तहत जिले के के समस्त कृषक पात्र होगे। सोलर पंप का लाभ विभिन्न शर्तो पर प्रदाय किया जाएगा जिसमें कृषक की भूमि के उस खसरे, खसरें का बंटकान पर भविष्य में विद्युत पंप लगाये जाने पर उसको विद्युत पंप पर कोई अनुदान नही मिलना, कृषक द्वारा यह स्वप्रमाणीकरण दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे, खसरें के बंटाकन भूमि पर कोई विद्युत पंप संचालित , संयोजित नही होना शामिल है।
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का कियान्वयन म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम के जिला अक्षय उर्जा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा । योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या,  समाधान हेतु संभाग शहडोल के प्रभारी एवं जिला अक्षय उर्जा अधिकारी एस०के०एस० चौहान मोबाईल नं0 9826226541 पर कार्यालयीन समय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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