कलेक्टर के निर्देश पर दवा दुकानों की जांच में नहीं मिला कोल्ड्रिफ कफ सिरप जांच के समय क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफेरिन एफडीसी की मिली दवाईयों का क्रय-विक्रय किया गया प्रतिबंधित

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कलेक्टर के निर्देश पर दवा दुकानों की जांच में नहीं मिला कोल्ड्रिफ कफ सिरप
जांच के समय क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफेरिन एफडीसी की मिली दवाईयों का क्रय-विक्रय किया गया प्रतिबंधित
कटनी।।  छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण बच्चों की हुई दुखद मृत्यु के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के क्रय, विक्रय,संधारण और वितरण को पूर्णत: प्रतिबंधित करते हुए औषधि निरीक्षक और फार्मासिस्टों को केमिस्टों और दवा दुकानों की जांच कर कोल्ड्रिफ कफ सिरप को जप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के पालन में दवा दुकानों की जांच में कोल्ड्रिफ कफ सिरप नहीं पाई गई।
औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे ने बताया कि जांच के समय क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफेरिन एफडीसी की अन्य दवाईयां पाई गई है। एहतियातन इनका क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया एवं इन फिक्स डोज कंबिनेशन की दवाईयां तुरंत कंपनियों को वापस करने हेतु निर्देशित किया गया। औषधि नियंत्रक भोपाल द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार दवा विक्रेताओं को अवगत कराया गया कि एफ.डी.सी. 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में इन दवाइयों का विक्रय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के पर्चे के बिना नहीं किया जावे। सभी दवा विक्रेताओं को दवा विक्रेता संघ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोशिएशन के माध्यम से पत्र जारी कर  अवगत कराने कहा गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय औषधि भंडार में पदस्थ फार्मासिस्ट प्रियंका यादव एवं दीपक यादव के साथ कोल्ड्रिफ कफ सिरप के संबंध में जिला अस्पताल के सामने स्थित शर्मा मेडिकोज, गोपाल मेडिकल स्टोर्स, एम.जी.एम. हॉस्पिटल स्थित मेडिकल स्टोर, खिरहनी स्थित कन्हैया मेडिकोज, अभिषेक केमिस्ट, हिंद मेडिकोल, चांडक चौक स्थित न्यू कुशवाहा मेडिकल स्टोर्स, दुर्गा मेडिकोज की जांच की गई। जांच के समय दुकान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल नहीं पाई गई। जनहित को देखते हुए यदि किसी दवा विक्रेता के पास पूर्व से ही ये दवायें संधारित हो तो उन्हें इसकी सूचना तुरंत कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी को देने कहा गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य ने समस्त औषधि निर्माताओं, औषधि निरीक्षकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा मेडिकल कॉलेजों के डीन को क्लोर फ़ेनिरामाइन मेलिएट  एवं फ़ेनाइलफ़्रिन एचसीएल के उपयोग के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें क्लोरफेनिरामीन मेलिएट IP 2mg + फिनाईलफ्रिन HCL IP 5mg ड्रॉप/मि.ली. के संयोजन (एफ.डी.सी.) का निर्माण करने वाली सभी कम्पनियों को अपने औषधि के लेबल, पैकेज इंसर्ट एवं प्रचार साहित्य पर यह चेतावनी स्पष्ट उल्लेखित होना जरूरी है की -“यह एफ.डी.सी. 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
कलेक्टर ने सीएमएचओ डा राज सिंह ठाकुर को निर्देशित किया है कि वे सभी पंजीकृत चिकित्सकों को भी शासन की इस एडवाइजरी के माध्यम से जारी निर्देश में उक्त औषधीय संयोजन का प्रयोग करते समय उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवायें। इसका उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

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