कलेक्टर ने किया अभिषेक शर्मा का क्रेशर का पट्टा निरस्त

(शम्भू यादव) -9826550631
शहडोल। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने अभिषेक शर्मा आत्मज दिनेश शर्मा निवासी ग्राम गिरवा तहसील जैतपुर को ग्राम बिजहा टोला तहसील बुढ़ार के खसरा क्रं. 03 रकवा 1.947 हेक्टयर खनिज पत्थर (मशीन द्वारा गिटटी निर्मित हेतु) का उत्खनित पटटा संचालत भौमकी तथा खनिकर्म भोपाल के निर्देश के परिपेक्ष्य में प्रश्नाधीन उत्खनित पटटा को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम-30 (06) के तहत तत्काल प्रभाव से व्यपगत लैप्सेड़ घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। ज्ञातव्य हो कि, उक्त खनिज पटटा 10 वर्ष अर्थात् 03 जून 2016 से 02 जून 2026 तक के लिये स्वीकृत किया गया था। उत्खनित पटटाधारी द्वारा वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 के डेटरेंट की कुल राशि रूपये 320000 एवं उस पर देय 24 प्रतिशत ब्याज की राशि अभी तक जमा नहीं किया गया, साथ ही खदान से संबंधी मासिक पात्रक, अद्र्ववार्षिक एवं वार्षिक पात्रक प्रस्तुत नहीं किये गए। उत्खनित पटटाधारी के द्वारा पट्टा के अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया। जिस संबंध में 06 नवम्बर से कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 दिवस के अंदर जवाब चाहा गया था। पट्टाधारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं शर्तो का उल्लघन करने पर उक्त कार्यवाही की गई।