बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कटनी।। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर आशीष तिवारी ने परीक्षाओं की पवित्रता, विश्वसनीयता, परीक्षा के सफल संचालन एवं सुचारू क्रियान्वन हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रो पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में शिक्षा सत्र 2025-26 में संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल की जारी परीक्षाओं के मद्देनजर वर्तमान समय में विवाह एवं अन्य उत्सवों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग जैसे लाउडस्पीकर, डेक, डीजे, बैंड-बाजा व अन्य का उपयोग होने से परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों के विद्या अध्ययन में बाधा उत्पनन होने की संभावना में मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आदेश में उल्लेखित है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। परीक्षा के दो घंटे के पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक अनाधिकृत व्यक्तियों के बेमतलब प्रवेश व घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं क वितरण या प्रचार-प्रसार ऐसी वस्तुओ का उपयोग जिसका प्रयोग अक्रामक आयुध के रूप में किया जा सकता है तथा अवांछनीय गतिविधियों पर परीक्षा केंद्र के 100 गज की दूरी के अंदर सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है। ताकि कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित अधिकारी,वीक्षक (इन्वीजिलेटर), कर्मचारीगण को डराने या धमकाने का प्रयास न कर सके।
परीक्षा केंद्रो के 100 मीटर की परिधि पर 5 या उससे अधिक लोगो की अनाधिकृत मौजूदगी को प्रतिबंध किया जाता है। किसी भी अनुमत्य कार्यक्रम में यदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) को दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जावे। किसी भी अनुमत्य कार्यक्रम के दौरान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन किया जावे। तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग न किया जावें। कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र से अभद्र अपशब्दों का प्रयोग न किया जावें। अनुमत्य कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि में 10 बजे तक ही किया जावे इसके पश्चात रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
