सेंट पॉल स्कूल द्वारा माननीय हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों कि की जा रही अवहेलना , ट्यूशन फीस के अलावा लेट फीस ₹150 भी चार्ज करने की हुई शिकायत
सेंट पॉल स्कूल द्वारा माननीय हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों कि की जा रही अवहेलना , ट्यूशन फीस के अलावा लेट फीस ₹150 भी चार्ज करने की हुई शिकायत
कटनी ॥ हेमंत पटेल प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक जन कल्याण संघ, दशरथ चौधरी प्रदेश सचिव, रुपेश पहाड़िया प्रदेश उपाध्यक्ष तथा गौरव संजीव सूरी भारतीय प्रदेश अध्यक्ष( छात्र इकाई ) के साथ मिलकर एक शिकायत कटनी जिले के स्कूल सेंटपॉल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन कटनी की शिकायत की गई , जिसमें माननीय राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय भारत के आदेशों के विपरीत स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से मनाही के बावजूद लेट फीस चार्ज कर रहे हैं , जो कि अभिभावकों का सीधा सीधा आर्थिक शोषण है तथा विपरीत परिस्थितियों में जहां जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए संघर्षरत हैं वहां इस तरह यह निजी स्कूल मध्य प्रदेश शासन के किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और मनमर्जी से धड़ल्ले से लेट फीस चार्ज कर रहे हैं वही अभिभावक जन कल्याण संघ नें यह भी आरोप लगाया है़ की इस स्कूल को इसका मौखिक समर्थन कटनी जिला शिक्षा अधिकारी का भी प्राप्त है जिसके कारण स्कूल के हौसले और भी बुलंद है क्योंकि अनेक शिकायतों के बावजूद आज तक कोई भी कार्यवाही कटनी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा उपरोक्त स्कूल के पर नहीं की गई है सिर्फ उन्होंने कागजी घोड़े दौड़ाने की बात कही इसलिए अभिभावक जन कल्याण संघ कटनी जिले के शिक्षा माफियाओं को प्राप्त संरक्षण पर कार्यवाही करने के की मांग की है़ ! जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को बर्खास्त करने की मांग करता है , क्योंकि बिना उनके सहमति के इतने धड़ल्ले से काम करना असंभव है , इसलिए उपरोक्त स्कूल के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी कटनी पर भी कड़ी कार्यवाही की जाए और मध्य प्रदेश शासन के सर्वजन हिताय के संदेश को मजबूत किया जाए तथा शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए , और लेट फीस के नाम पर जो अवैध वसूली स्कूल के द्वारा की जा रही है अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाते हुए जिन भी अभिभावकों से अतिरिक्त फीस चार्ज की है , उसे तत्काल लौटाई जाए या समायोजित कि जाए |अभिभावक जन कल्याण संघ उपरोक्त स्कूल के ऊपर 7 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होने पर संगठन माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की शरण में जाने पर बाध्य रहेगा | उक्त निजी विधालय पर करवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश, लोक शिक्षण संचनालय भोपाल मध्य प्रदेश, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री कार्यालय द्वारा श्री इंदर सिंह परमार भोपाल मध्य प्रदेश, राज्य शिक्षा केंद्र , भोपाल मध्य प्रदेश, रजिस्ट्रार कार्यालय , मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग ,नर्मदा घाटी तृतीय तल भोपाल, संयुक्त शिक्षण संचालक , संभाग जबलपुर , मध्य प्रदेश, जिला शिक्षा अधिकारी , जिला कटनी मध्य प्रदेश, सैंट पौल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन कटनी मध्य प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय सीबीएससी , भोपाल मध्य प्रदेश, विष्णु दत्त शर्मा सांसद खजुराहो लोकसभा क्षेत्र प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश, संदीप जयसवाल विधायक मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र जिला कटनी कों पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए करवाई की मांग की गई है़ !