बेसकीमती जमीन का कब्जा दिलाने उपजा विवाद, कब्जाधारी सहित बैंक अधिकारियों पर लगे आरोप प्रत्यारोप. बैरंग लौटे प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई ….देखे किसने क्या कहा….

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बेसकीमती जमीन का कब्जा दिलाने उपजा विवाद, कब्जाधारी सहित बैंक अधिकारियों पर लगे आरोप प्रत्यारोप. बैरंग लौटे प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई ….देखे किसने क्या कहा….


कटनी।। बैंक में बंधक पड़ी एक संपत्ति की नीलामी के बाद खरीददार को कब्जा दिलाने के लिए बैंक के कर्मचारी,राजस्व अधिकारी एवं पुलिस बल के साथ राय कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति भी निर्मित रही। जहां एक तरफ खरीददार ने कब्जा लेने के लिए विधि संगत कार्यवाही करने की बात कही, वहीं संपत्ति पर अपना हक जताते हुए अग्रवाल परिवार के सदस्यों ने कहा कि हमने बैंक से किसी तरह का कर्ज लिया ही नहीं। जब हमने कर्ज ही नहीं लिया तो फिर बिना किसी पूर्व सूचना के आखिर कैसे हमारी संपत्ति पर बैंक के द्वारा नीलामी की कार्यवाही करा सकती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस संपत्ति को लेकर जद्दोजहत चल रही थी उसके संबंध में न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कटनी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/बी-121/2023 में आवेदक प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेश्नल बैंक रिकवरी सेन्टर सर्कल आफिस 1227 नेपियर टाउन जबलपुर विरुद्ध मेसर्स मार्डन मशीनरी एजेन्सी प्रो. सुबोध अग्रवाल पिता स्व० हनुमान प्रसाद अग्रवाल पता बी.डी.अग्रवाल वार्ड कटनी में आदेश पारित किया जा चुका है। पारित आदेश 22.08.2023 के आदेशानुसार ग्राम टिकुरी पटवारी हल्का नंबर 44 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुड़वारा अंतर्गत खसरा नंबर 26/1/क एवं 26/2/क (पुराना खसरा नंबर 26/1, 26/2. 27/5) कुल रकवा 0.057 हे0 (6250 वर्गफुट) को रिक्त करवाकर वास्तविक कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा wp 36133/24 में कब्जा दिलाये जाने का निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश के पालन में आवेदक को कब्जा दिलाये जाने हेतु कार्यवाही गत मंगलवार को की गई। हालांकि यह कार्यवाही अधूरी ही रह गई। लेकिन इस दौरान दोनों ही पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा।

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