कोरोना अलर्ट : चौपाटी पर खाने पर प्रतिबंध, बिना मास्क 200 का जुर्माना

कोविड-19 के नियमों का पालन आवश्यक : कलेक्टर
शहडोल। कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सोमवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया किए घर से बाहर निकलने पर बिना मास्क के व्यक्तियो को 200 रूपये का जुर्माना देना होगा। जिला व्यापारी संघ कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से बचाव हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करे तथा बैंको एवं भीड़भाड़ वाले जगहों एवं ग्रामीण क्षेत्रो में भी कोरोना के बचाव संबंधी आवश्यक जानकारियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराएं। व्यापारी प्रतिष्ठानो में मास्क की उपलब्धता, सोशल डिस्टेसिंग का पालन एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह ने दिए है।
चौपाटी में बैठकर खाना प्रतिबंधित
समिति में निर्णय लिया गया किए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत नियमो का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही होगी तथा चौपाटी में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल खाने की सामग्री पैक कराकर ले जाने हेतु छूट का निर्णय लिया गया। होटलो एवं रेस्टोरेंटो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक किया गया है तथा जिले के नागरिको से कोविड-19 के नियमो का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने कहा किए नियमों का उल्लघंन पाए जाने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा।
ये रहे मौजूद
बैठक में अपर कलेक्टर अर्पित वर्माए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.एस.सागर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमित तिवारी, डॉ. अंशुमन सोनारे, सामाजसेवी कमलप्रताप सिंह, बाल्मीक गौतम, सिकंदर खान, जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता, सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष लखन पाण्डे सहित समिति के अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।