Corruption News: जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते सहायक सचिव गिरफ्तार

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Corruption News: जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते सहायक सचिव गिरफ्तार
कटनी।। लोकायुक्त की टीम ने आज एक बार फिर सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, ट्रेपिंग की ये कार्रवाई जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने की है लोकायुक्त ने सहायक सचिव को एक महिला से पति की मौत का 2 लाख रुपया संबल योजना के तहत दिलवाने के नाम पर
20 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
इस सम्बन्ध मे जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बड़खेरा कुलुआ निवासी 44 वर्षीय जीया बाई के पति की मौत बीमारी के चलते 6 माह पूर्व हो गई थी। जिसे संबल योजना के तहत 2 लाख रूपये का लाभ दिलवाने के नाम पर ग्राम पंचायत कलुआ बडखेरा के रोजगार सहायक सचिव ने संबल योजना के तहत 2 लाख रुपए का दिलवाने के नाम पर उपहार स्वरूप 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इस पर महिला के द्वारा 20 हजार रुपये देने की बात कही। जिसकी शिकायत दिनांक 03/04/2024 को महिला ने अपने बेटे के साथ जबलपुर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से की थी। रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त पुलिस जबलपुर की टीम ने रोजगार सहायक सचिव को ट्रेप करने की योजना बनाई और योजना के तहत आज 12 अप्रैल को फरियादी को लेकर कटनी पहुँचे जहाँ पर कटनी मार्केट स्थित न्यू शिव होटल युको बैंक के सामने फरियादी जिया बाई और रिश्वतखोर रोजगार सहायक सचिव प्रवीण कुमार तिवारी के बीच हुई बातचीत के आधार पर फरियादी जिया बाई रिश्वत की राशि 20 हजार रुपये के साथ पहुंची और उसने वो राशि जैसे रोजगार सहायक सचिव को दी. इशारा मिलते ही पहले से तैयार लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। लोकायुक्त ने रोजगार सहायक सचिव से रिश्वत की राशि 20 हजार रुपये जब्त कर ली और उनके हाथ धुलवाए तो वे गुलाबी हो गए जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूरी कार्यवाही टीआई स्वप्निल दास के नेतृत्व में पहुंची 7 सदस्यीय टीम के द्वारा की गई है। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने आरोपी को 500 के 40 नोट रिश्वत लेते पकड़ते हुए उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 के तहत कार्यवाही की हैं।

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