बलात्कार की रिपोर्ट से मुकरी फरियादी, कोर्ट ने मामला दर्ज करने का दिया आदेश
शहडोल। जिले के सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत 23 दिसम्बर 2019 को बलात्कार के एक मामले में सुनवाई के दौरान पीडि़ता ने खुद आरोपों का खण्डन कर दिया, इस मामले में विचारोपरान्त माननीय न्यायालय ने फरियादिया के विरूद्ध मामला दर्ज करने के आदेश सीधी थाना प्रभारी को दिये हैं। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन शर्मा ने इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 23 दिसम्बर 2019 को सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती ने थाने में उपस्थित होकर, इस आशय की शिकायत दर्ज कराई थी कि उस दिन वह शाम 5 बजे के आस-पास अमझोर से बाजार कर वापस अपने घर जा रही थी, इसी दौरान उसके साथ अपहरण व बलात्कार की घटना कारित की गई।
घटना के संदर्भ में यह बताया गया कि अमझोर के बाजार वापस लौटते समय आरोपीगण चंद्रिका रैदास व बालकरण उसे जबरजस्ती मोटर सायकल पर बैठाकर ले गये और बलात्कार किया, पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर धारा 366, 376 (डी) के तहत अपराध कायम कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान फरियादिया अपने द्वारा लगाये गये आरोपों से मुकर गई और उसने बताया कि आरोपीगण ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया और न ही वह इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई थी, इस संबंध में उससे कोई कथन तक नहीं लिए गये, फरियादिया द्वारा लगाये गये आरोपों से मुकरने पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सी.बी. मिश्रा द्वारा फरियादिया के विरूद्ध कार्यवाही बावत् आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारोपरान्त फरियादिया के विरूद्ध मामला दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी सीधी को निर्देशित किया गया।