बिना बिल व अधिकारिता के डीएपी खाद का किया जा रहा था भंडारण व विक्रय , कंपनी के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर, जब्त की गई 210 बोरी डीएपी
बिना बिल व अधिकारिता के डीएपी खाद का किया जा रहा था भंडारण व विक्रय , कंपनी के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर, जब्त की गई 210 बोरी डीएपी
कटनी। बड़वारा स्थित गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मनोज गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4,5 व 7 के अंतर्गत उर्वरक निरीक्षक बड़वारा द्वारा शुक्रवार को बड़वारा पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है। गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मनोज गुप्ता द्वारा अवैध स्रोत, चंदिया जिला उमरिया से बिना बिल व अधिकारिता के डीएपी खाद लाकर भंडारण व विक्रय किया जा रहा था । साथ ही किसानों को बिल भी नहीं दिए जा रहे थे। संस्था द्वारा दुकान का नाम नहीं लिखा गया था और ना ही स्टाक की स्थितियां और मूल्य सूची दर्शित की गई थी । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। संस्था से डीएपी के दो नमूने, और यूरिया का एक नमूना भी लिया गया है ।जिसे जांच हेतु भेजा जा रहा है। गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा शासन के निर्देशों के विपरीत बगैर पी ओ एस के खाद विक्रय किया जा रहा था। इन सभी स्थितियों के मद्देनजर गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मनोज गुप्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए एफ आई आर दर्ज कराई गई है और संस्था से संदिग्ध 210 बोरी डीएपी को जप्त किया गया है।