एमटीपी एक्ट के अनुसार पात्रता न होने के बावजूद उपचार/अबार्षन की दोषी नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती रेखा गोयल को कलेक्टर ने किया निलंबित
गिरीश राठौड़
अनूपपुर / थाना जैतहरी के ग्राम महुदा निवासी विजय राठौर की धर्मपत्नी श्रीमती अनुसुईया राठौर के उपचार/अबार्षन घर में ले जाकर करने से मरीज की हालत ज्यादा खराब होने तथा जिला चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती करने के दौरान श्रीमती अनुसुईया राठौर की मृत्यु हो जाने के मामले में दोषी नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती रेखा गोयल के विरूद्ध जिला प्रषासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है। इस मामले में नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती रेखा गोयल को स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय भोपाल के एमटीपी एक्ट 2021 के निर्देशानुसार पात्रता न होने के बावजूद उपचार/अबार्शन का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1966 के तहत नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती रेखा गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।