अमलाई थाना क्षेत्र के निवासी अनिल यादव का जिला बदर
(Amit Dubey+8818814739)
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतेन्द्र सिंह ने अनिल यादव आत्मज लगन देव यादव निवासी हनुमान मंदिर के पास अमलई को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1960 की धारा 5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये एक वर्ष की कालावधि हेतु जिला बदर के आदेष जारी किया है।
एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा संबंधित थानों को सूचना भेजेगा । अनिल यादव वर्ष 2012 से अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रो में अनेक धाराओं के तहत अपराधकारित करने के कारण उनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिससे शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाएं रखने हेतु उक्त आदेश जारी किया गया है।