मनोहर बीड़ी की डुप्लीकेसी करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे 

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उमरिया, पाली में कंपनी के मैनेजर डाल चुके हैं छापा 
पुलिस ने दर्ज किया अपराध, हो रही पूछताछ 
शहडोल। जिले के बुढ़ार थाना पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड नंबर 01 भुतही मोहल्ला बुढार का किशन नामदेव नामक व्यक्ति अपने घर के ऊपर छत वाले कमरे मे कई प्रकार की बीडी कंपनियों के रैपर पैकिंग बनाकर बीडी पैकिंग करके आये दिन लाभ कमाने के लिये बीडी बेंचने के लिये माल रखा है। यदि समय पर उचित कार्यवाही की जाये तो निश्चित ही संदेही एवं माल को पकडा जा सकता है, सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने से मौके से राहगीर गवाह साजिद अली पिता खुर्शीद अली उम्र 21 वर्ष एवं लवकेश उर्फ लक्की वर्मन पिता राजकिशोर वर्मन उम्र 25 वर्ष दोनो निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 28 शहडोल थाना कोतवाली शहडोल को मुखविर की सूचना से अवगत कराकर, मुखविर सूचना का पंचनामा तैयार किया बाद हमराह स्टाफ व गवाहो को साथ लेकर मुखविर द्वारा बताये स्थान वार्ड नंबर 01 भुतही मोहल्ला बुढार संदेही के निवास स्थान पर पहुंचकर रेड किया गया जो संदेही अपने घर के सामने घूमते हुए दस्तायब हुआ। मनोहर बीड़ी के गोदिंया में मुकेश भाई पटेल हर माह आते हैं और कार्यवाही प्रयास करते है, पिछले महीनों में उमरिया, पाली में कार्यवाहियां की थी, दो-तीन माह में आते हैं, हालाकि पुलिस ने इस बार मुकेश भाई पटेल द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाहियों के बाद उक्त मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही को आगे बढ़ाया है।
नहीं मिले दस्तावेज
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार्यवाही के दौरान नाम पता पूंछने जाने पर अपना नाम किशन नामदेव पिता संतोष उर्फ टिग्गू नामदेव उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 01 भतुही टोला बुढार का होना बताया जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पूंछताछ किया गया जो तलासी देने के लिए सहमत हुआ, जिसके बाद उसकी निशादेही संदेही के घर के ऊपर वाले निर्माणाधीन कमरे मे प्लास्टिक की बोरी मे, फर्स मे, कार्टून मे मनोहर फोटो बीड़ी के पैकेट, बंगला शेर बीडी के पैकेट, बीडी के प्लेन पैकेट, रैपर, बंडल, पैकिंग रैपर कागज के, कूपन, ट्रेड मार्क आदि सामान बरामद हुआ, जिसके संबंध मे धारा 91 जा.फौ. की नोटिस जारी कर संदेही किशन उक्त सामान/ माल को रखने, बनाने/ निर्माण/ पैकिंग करने, रैपर रखने, बेंचने एवं पंजीयन संबंधित दस्तावेज चाहे गये जो कोई दस्तावेज एवं लाईसेंस का न होना लेख कर दिया है। संदेही किशन नामदेव से बरामद माल बिना कापीराईट पंजीयन अथवा ट्रेड मार्क का पंजीयन कराये बगैर जानबूझ कर चिंन्हित कंपनियों के चिन्हो का उपयोग कर, छल एवं कपट पूर्वक नकली माल/बीडी पैकेट तैयार कर लंबे समय से अवैध लाभ अर्जित करने के लिये बिक्री के लिए रखना पाया गया।
रजिस्टर्ड फर्माे को पहुंचाई जा रही थी क्षति 
पुलिस ने डुप्लीकेट बीडी, पैकेट एवं नामित बीडी कंपनियों के चिन्हो का रैपर के रुप मे उपयोग कर रजिस्टर्ड फर्मो की आर्थिक एवं ख्याति की क्षति तथा सरकार के राजस्व की क्षति कारित करना पाया। मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के आरोपी के कब्जे से 23 नग मनोहर बीडी पैकिंग के रैपर जिसमे मनोहर फोटो बीडी गुवाहाटी आसाम आदि लेख है, 11 बंडल पैकिंग रेपर छोटे वाले (प्रत्येक बंडल मे 1000 रैपर हैं) जिस पर मनोहर फोटो बीडी व छोटा भाई जेठा भाई एण्ड कंपनी गोंदिया अंकित है, 60 नग बीडी के पुडा के बाजू मे लगा कूपन जिस पर एक पूडा खरीदने पर 4 रुपये नगद हाथो हाथ प्राप्त करें लिखा है, 20 & 22 पुडा बीडी कट्टा जिसपर दो सील लगी है एवं पीला कूपन भी बंडल पर लगा है। 100 नग बंगला शेर बीडी के पैकिंग रैपर जिसपर मोहनलाल हरगोबिंद जबलपुर लेख है, 18 पैकेट बिना लेबल की कच्ची बीडी (प्रत्येक मे 20 पुडा बीडी भरी है) , 160 नग शेर अंकित लोगो/ट्रेडमार्क, 20 & 3 बंगला शेर बीडी जिसपर मोहन लाल हरगोबिंद जबलपुर लेख है। पारदर्शी पोलीथीन मे दार्जलिंग बीडी के पुडा जिसपर बीडी नं. 405 लेख है, जुमला कीमती 22,830 रुपये को समय 9 बजे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया ।
दर्ज हुआ अपराध
आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 420, 486 ता.हि. एवं 51,63 कापीराइट एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने से आरोपी को मुताबिक गिरफ्तार पत्रक के गिरफ्तार कर, गिरफ्तार करने की दशा की चेकलिस्ट तैयार की गयी एवं गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पडोसी शाहिद अहमद को दी गयी। उपरोक्त कार्यवाही बाद हमराह स्टाफ गिरफ्तारशुदा आरोपी व जप्ती माल के मय शा.वाहन वापस थाना आया। आरोपी से प्रथक से बारीकी से पूंछताछ की जाती है। थाना वापसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर कायम कर विवेचना मे लिया गया।

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