रीठी सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित, याचिका की सुनवाई के बाद SDM का आदेश
रीठी सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित, याचिका की सुनवाई के बाद SDM का आदेश
कटनी। लोकसभा चुनाव के बीच जिले की रीठी ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित करने का मामला प्रकाश में आया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी कटनी के द्धारा एक शिकायत को आधार बनाकर की गई है। अनुविभागीय अधिकारी कटनी के द्धारा इस संबंध में एक पत्र भी रीठी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखा गया है। जिसके मुताबिक मेनरोड रीठी निवासी महेन्द्र कुमार पिता विजय कुमार जैन के द्धारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 122 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत(निर्वाचन अर्जिया भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निर्हरता) नियम 1995 के अंतर्गत चुनाव याचिका ग्राम पंचायत रीठी के सरपंच पद के निर्वाचन से दूखित होकर इस न्यायालय में निर्वाचन याचिका अंतर्गत धारा 122 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत याचिका प्रस्तुत की गई।याचिकाकर्ता द्धारा प्रस्तुत याचिका को विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनावेदकगणों को आहूत किया गया। इस याचिका पर विधि अनुसार कार्यवाही किया जाकर 29 अप्रैल को आदेश पारित किया गया। जिसके तहत रीठी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रीठी के प्रत्यर्थी क्रमांक 1 हनीफ मोहम्मद पिता इनाजात मोहम्मद खान का सरपंच पद पर किया गया निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है।