जमीन बेचकर निवेशों के पैसे निवेशकों को लौटाने की धोखाधड़ी के आरोप दर्ज शिकायत पर EOW ने प्राथमिक जांच दर्ज कर कसा शिकंजा

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जमीन बेचकर निवेशों के पैसे निवेशकों को लौटाने की धोखाधड़ी के आरोप दर्ज शिकायत पर EOW ने प्राथमिक जांच दर्ज कर कसा शिकंजा
भोपाल/कटनी।। मध्यप्रदेश में सहारा समूह की बेशकीमती जमीनें बाजार मूल्य से कम दाम में बेचने व निवेशकों को राशि लौटाने में धोखाधड़ी के आरोपों पर आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) ने शिकंजा कसते हुए गत बुधवार को प्रारंभिक शिकायत (PE) दर्ज कर जांच शुरू की। जिसमे आरोप है कि जमीनें बेचने से मिली राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेबी-सहारा के रिफंड खाते में जमा नहीं की। वही पुरे मामले मे भाजपा विधायक संजय पाठक पर 310 एकड़ जमीन का औनेपौने दाम में सौदा करने का आरोप है।
EOW ने BJP विधायक संजय पाठक की कंपनियों और सहारा इंडिया के संचालकगणों के खिलाफ जांच शुरू कर दी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहारा कंपनी और संजय पाठक की कंपनियों के संचालकों ने नियमों की अवहेलना करते हुए भोपाल स्थित भूमि के बेचने से प्राप्त राशि सेबी के अकाउंट में जमा करने के बजाय सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और निजी शैल कंपनियों को जमा कर दी।
दरअसल जबलपुर, कटनी और भोपाल की सहारा की जमीनें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय पाठक की कंपनियों द्वारा नियम विरुद्ध खरीदने की शिकायत की गई थी जिस पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक जांच दर्ज की है। राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो यानि ईओडब्ल्यू ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन के संचालकों और भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इस संबंध मे प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय एवं सेबी द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने हेतु कम्पनी की सम्पत्ति विक्रय करने की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गाईड लाईन की सीमा अधिकतम 90 प्रतिशत या उससे अधिक तक तय की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि क्रेता द्वारा सीधे सेबी-सहारा रिफंड खाता नंबर 012210110003740 बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांद्रा, मुंबई महाराष्ट्र में जमा की जाएगी ताकि उस पैसे को गरीब निवेशकों को वापस लौटाया जा सके।
शिकायतकर्ता आशुतोष दीक्षित ने जानकारी मे बताया कि , विधायक संजय पाठक ने सहारा की 310 एकड़ जमीन बाजार मूल्य से 70% कम में खरीदी। जिन कंपनियों ने सौदा किया, इनमें पाठक के परिजन डायरेक्टर हैं।

इन जमीनों की खरीदी पर होंगी जांच
सहारा समूह की भोपाल के ग्राम मक्सी स्थित लगभग 110 एकड़ जमीन राशि रुपए 48 करोड़ में मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को, जबलपुर में लगभग 100 एकड़ जमीन राशि रुपए 20 करोड़ में मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड एवं कटनी में लगभग 100 एकड़ जमीन राशि रुपए 20 करोड़ में मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी है। सहारा समूह द्वारा लगभग 310 एकड़ जमीन को लगभग 90 करोड़ रुपए में बेची है, जबकि केवल भोपाल के मक्सी में स्थित लगभग 110 एकड़ भूमि की कीमत स्वयं सहारा कम्पनी द्वारा वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मूल्यांकन उपरांत 125 करोड़ रुपए बताई गई थी।

इन पर होगी पूरी जांच
मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्रालि. जबलपुर, नायसा देवबिल्ड प्रालि के संचालक, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन निवेश समूह के अधिकारी- कर्मी, सहारा समूह से जमीन बेचने को अधिकृत कई विक्रता कंपनियां और संबंधित राजस्व अधिकारी सहित अन्य।
इस पुरे मामले मे उपेंद्र जैन, डीजी, ईओडब्ल्यू ने जानकारी मे बताया कि सहारा के निवेशकों को उनकी राशि लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। राशि विशेष खाते में जमा करनी थी। लेकिन जमीनें बेचकर राशि खाते में जमा नहीं कराई। यह निवेशकों से धोखा है।निवेशकों से धोखाधड़ी की जांच पंजीबद्ध की है।

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