भ्रष्टाचार के आरोपों में महिला सीएमओ हुई सस्पेंड @ कमिश्नर ने की कार्यवाही

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उमरिया/ शहडोल । संभाग अंतर्गत उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर पालिका में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ज्योति सिंह को संभाग आयुक्त सुरभि गुप्ता ने निलंबित कर दिया है, आज सुबह ही श्रीमती ज्योति सिंह के निलंबन के आदेश कमिश्नर कार्यालय शहडोल से जारी किए गए हैं ।

गौरतलब है कि नौरोजाबाद नगर पालिका में बीते एक वर्ष के दौरान व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत के सामने आई थी, इस मामले में जांच अधिकारी के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब मुख्य नगर पालिका अधिकारी व आरोपी सीएमओ के द्वारा नहीं दिया गया।

इससे पहले भी उमरिया मुख्यालय में पदस्थापना के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप लगे थे, इस मामले की जांच भी अभी लंबित ही बताई जा रही है।

यह लिखा कमिश्नर ने अपने आदेश में

जिला उमरिया अंतर्गत नगरपरिषद नौरोजाबाद में विगत 01 वर्ष में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों एवं सामग्री क्रय पर की गई, अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर, जिला उमरिया द्वारा आदेश क्र./323/जिशविअभि./2024, उमरिया दिनांक-05-08-2024 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली, जिला उमरिया की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय जांचदल गठित कर विस्तृत जांच कराई गई। जांच समिति ने प्रस्तुत निष्कर्ष में श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रमाणित पाया है।

कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) जिला उमरिया के प्राप्त प्रस्ताव क्र.442, 23-10-2024 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) को कार्यालयीन पत्र क्र. 616, दिनांक-22-01-2025 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर द्वारा आज दिनांक तक उत्तर प्रस्तुत न करना, विलंबित रखने की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है।

श्रीमती सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत एवं दण्डनीय है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती सिंह का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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