अंतत: अतिथि शिक्षक के विरूद्ध दर्ज हुआ मामला

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पंचायत सहित स्कूल में एक साथ लग रही थी हाजिरी

(Amit Dubey+8818814739)
उमरिया। वर्ष 2019 से 2022 के दरमियान हाइस्कूल रायपुर में पदस्थ अतिथि शिक्षक गांव में मनरेगा मजदूरी का लाभ भी लिया है, इधर अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूल में भी बराबर अतिथि शिक्षक हाजिरी लगा रहा था, इस मामले की शिकायत के बाद जांच अधिकारियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया था, जिसके बाद डीईओ उमेश धुर्वे ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख लेते हुए संकुल प्राचार्य करकेली, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर एवं शासकीय हाई स्कूल रायपुर को सम्बंधित अतिथि शिक्षक के विरुद्ध जुलाई माह में एफआईआर के निर्देश दिए थे, परन्तु कार्यवाही न होता देख डीईओ ने दूसरी बार पुन: इन अधिकारियों को अगस्त माह के शुरुआती हफ्ते में एफआईआर के निर्देश दिए, परन्तु फिर भी इन अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही न होता देख मंगलवार 23 अगस्त को इन जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। दरअसल इस मामले की शिकायत कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से की गई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया था, जांच उपरांत कलेक्टर ने अतिथि शिक्षक संजीव तिवारी एवं रोजगार सहायक सीतेश तिवारी के विरुद्ध प्रकरण कायमी के निर्देश दिए थे।
प्रकरण कायमी के दिए निर्देश
गौरतलब है कि अतिथि शिक्षक संजीव तिवारी जनपद मानपुर के ग्राम समरकोईनी के है, इसी गांव में रोजगार सहायक के रूप में इनके छोटे भाई सीतेश तिवारी पदस्थ हैं। इस पूरे मामले में अतिथि शिक्षक के साथ उनके छोटे भाई रोजगार सहायक सीतेश तिवारी पर भी कलेक्टर ने प्रकरण कायमी के निर्देश दिए है। सवाल इस बात का है कि शासकीय राशि के दुरुपयोग से जुड़े इस मामले में किस तरह अतिथि शिक्षक एक ही दिन दो अलग-अलग जगह पर उपस्थिति दर्ज करा रहा था। इस मामले में जांच के दौरान शासकीय हाइस्कूल रायपुर में पदस्थ प्राचार्य पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि फिलहाल इस मामले में ये साफ नही है कि एक ही समय दो अलग-अलग जगहों पर हाजिरी में अतिथि शिक्षक कहा सेवाएं दे रहा था।  जांच के दौरान इस बात की भी पुष्टि हो सकती है। विदित हो कि रोजगार सहायक सीतेश तिवारी पर कुछ माह पहले अपने पिता को आवास योजना के लाभ देने के भी आरोप लगे थे, जिस पर प्रशासन स्तर से जांच उपरांत वसूली के आदेश दिए गए है।
कलेक्टर ने जताई थी नाराजग़ी
जिला शिक्षा अधिकारी के प्रथम स्मरण में एफ़आईआर के निर्देश आदेश में अतिथि शिक्षक संजीव तिवारी पर अवैधानिक आर्थिक लाभ अर्जित कर शासकीय राशि के गबन की बात उल्लेखित की है, इस आदेश की मानें तो अतिथि शिक्षक वर्ष 2019 से जुलाई वर्ष 2022 तक शासकीय हाईस्कूल रायपुर में नियमित सेवारत रहे है, इसी अवधि में जनपद मानपुर के ग्राम समरकोईनी में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतगत संचालित कार्यों में अपने छोटे भाई सीतेश तिवारी ग्राम रोजगार सहायक समरकोईनी की मिली भगत से अवैधानिक रूप से उपस्थिति दर्ज करा कर मजदूरी भुगतान प्राप्त किया है, अनैतिक रूप से अतिथि शिक्षक ने ये पूरी राशि मानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त किये है। इस पूरे मामले में कलेक्टर के निर्देश के बाद भी एफआईआर न होने पर 8 अगस्त को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नाराजगी भी व्यक्त की थी,जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और अब शिक्षा विभाग से जुड़े सम्बंधित कर्मियों को उच्च अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस थमाई है।

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