ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करने पर दो वाहनों पर लगा 63 हजार 250 रूपये का जुर्माना

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ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करने पर दो वाहनों पर लगा 63 हजार 250 रूपये का जुर्माना
कटनी।। खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जा रही है। गत दिवस ओव्हर लोड रेत के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए वाहन से 63 हजार 250 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई। जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि ग्राम नदावन सिजपुरा घाट मे आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 एबीे 3886 से कौशल विश्वर्मा पिता तुलसी विश्वकर्मा निवासी बुजबुजा तहसील बरही द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त कर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में ग्राम शाधी में जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 जेडसी 3389 से दिलराज सिंह रघुवंशी पिता ब्रजलाल सिंह रघुवंशी निवासी शाघी तहसील बड़वारा द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर कार्यवाही करतें हुए 31 हजार 625 रूपये जुर्माना राशि का जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त दोनों ही प्रकरणों मे कुल 63 हजार 625 रूपये जमा करा कर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खनिज नियम 2022 के तहत राशि जमा कर दिये जाने पर जब्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करने के प्रावधान के अंतर्गत जब्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।

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