महिला के साथ मारपीट के मामले में पूर्व सायबर प्रभारी पर दर्ज हुई एफआईआर

शहडोल। पुलिस लाइन में रहने वाले पूर्व साइबर प्रभारी और बीते दिनों ही निलंबन से वापस हुए वर्दीधारी अमित दीक्षित के ऊपर अंततः कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों पर यकीन करें तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294,323,427 के तहत अपराध कायम किया गया है मामले की विवेचना की जा रही है इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में अमित दीक्षित के ऊपर और धाराएं बढ़ाई जाए दूसरी तरफ अमित दीक्षित के खिलाफ सितंबर माह के पहले सप्ताह में गांजा कारोबारी रोहित शर्मा से मिली भगत के आरोप में पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा बैठाई गई जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है पुलिस की जांच कब तक पूरी होगी यह कहना भी मुश्किल है लेकिन इस मामले की जांच डीएसपी अंकिता सुल्या के द्वारा की जा रही है शहडोल कोतवाली में बीते दिनों अमित दीक्षित के ऊपर जो अपराध कायम किया गया उसमें शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाए थे कि उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई बाल पकड़ के सीढ़ियों से घसीटा गया और उसकी मोबाइल लेकर तोड़ दी गई मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित महिला ने शहडोल पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित किया है और उनसे अपील भी की है कि वर्तमान में जो धाराएं अमित दीक्षित के ऊपर लगाई गई है घटना की गंभीरता के लिहाज से अभी धाराएं काफी कम ही है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला की हड्डियों में गंभीर चोटे आई थी लेकिन मामूली धाराएं लगाई गई है पूरे मामले की जांच की जाए और धारा बढ़ाई जाए यही नहीं बीते पखवाड़े ही अमित दीक्षित को पहले लाइन अटैच और उसके बाद निलंबन के बाद बहाल किया गया था क्योंकि अमित दीक्षित के ऊपर शहडोल में ही पूर्व से गांजा कारोबारी के साथ संयुक्त और उससे पहले इंदौर में पदस्थापना के दौरान भी कुछ विभागीय जांच चल रही है ऐसी स्थिति में एक बार फिर अमित दीक्षित के ऊपर आईपीसी की धारा के तहत महिला से मारपीट करने के मामले में अपराध दर्ज हुआ है भविष्य में अमित दीक्षित पुलिस विभाग के पद पर रहते हुए इन मामलों को प्रभावित कर सकता है और पीड़ित महिला और उसके परिवार को और किसी मामले में फसाया जा सकता है इसलिए हाथ से जब तक पूर्व और वर्तमान के मामले खत्म नहीं हो जाते तब तक अमित दीक्षित को निलंबित किया जाए जिससे वह जांचों को प्रभावित न कर सके।