कूटरचित दस्तावेज से धान बेचने के विरुद्ध विजयराघवगढ़ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज

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कूटरचित दस्तावेज से धान बेचने के विरुद्ध विजयराघवगढ़ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज
कटनी ॥ कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धान विक्रय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिंनगौडी में फर्जी रजिस्ट्रेशन करवारकर किसान सहकारी विपणन समिति बड़वारा में 613.2 क्विंटल धान का विक्रय करने वाले डोकरिया निवासी राजाराम साहू के विरुद्ध गुरुवार की देर रात पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले में धान उपार्जन शुरू होने के साथ ही किसानों के प्रति जिला प्रशासन का नजरिया सकारात्मक और संवेदनशील रहा है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर धान उपार्जन में दलालों,विचौलियों, व्यापारियों और फर्जी सिकमीनामे की आड़ लेकर उपार्जन व्यवस्था का अनुचित लाभ लेने की मंशा रखने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कलेक्टर श्री प्रसाद को राजाराम साहू के मामले की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। यह प्राथमिकी कलेक्टर के निर्देश पर प्राथमिक कृषि साख समिति जिवारा विजयराघवगढ़ के समिति प्रबंधक विनोद दुबे ने दर्ज कराया है।
राजाराम साहू द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर एक प्रकार से फर्जी सिकमीनामा तैयार कर ददनेश कुमार तिवारी, राकेश तिवारी, सजनेश तिवारी , और भैया लखन तिवारी निवासी डोकरिया की भूमि का फर्जी धान का पंजीयन करवार कर बड़वारा समिति में 613 .2 क्विंटल धान का विक्रय किया गया। जिसका समर्थन मूल्य 13 लाख 38 हजार 615 रुपए है। इस प्रकार राजाराम साहू द्वारा अवैध रूप से लाभ अर्जित कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। जिसके कारण पात्र कृषक ददनेश पिता अंबिका प्रसाद तिवारी निवासी डोकरिया को शासन की योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा । इस प्रकार राजाराम साहू का कृत्य धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इसलिए इनके विरुद्ध विजयराघवगढ़ पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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