दूषित खाद्य सामग्री के निर्माण पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत FIR दर्ज मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा में की गई कार्यवाही
दूषित खाद्य सामग्री के निर्माण पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत FIR दर्ज
मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट फर्म ग्राम मोहतरा में की गई कार्यवाही
कटनी।। जिले पर दूषित अपमिश्रित खाद्य सामग्री के निर्माण और विक्रय के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। फर्म मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा में निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ एवं गंदगीयुक्त वातावरण में निर्माण सामग्री पैकिंग करनें पर शासन के नियमानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्यवाही करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 269 के तहत NKJ थाना में FIR दर्ज कराई गई है।
उल्लेखनीय है कि विगत 13 फरवरी को संभागीय उडनदस्ता टीम के साथ मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा ग्राम पंचायत मडई जुगियाकाप का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर मे गंदगी पाये जाने तथा अत्यधिक गंदे एवं अस्वच्छ परिस्थिति में खाद्य पदार्थो की पैकिंग करते पाये जाने, फल एवं खाद्य सामग्रियों में फफूंद लगे होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 2006 के प्रावधानों आम के आचार, आलू पावडर, विनेगर का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने फर्म मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट प्रवीण कनकने पिता स्वर्गीय गोपाल दास कनकने ग्राम मोहतरा, जुगियाकाप नया कटनी के विरूद्ध NKJ थाना में FIR दर्ज कराई है। संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की 1860 की धारा 269 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।