निविदा शर्तो का पालन न करने पर ठेकेदार की जमा अमानत राशि को नगर निगम ने किया राजसात, निविदाओं में भाग लेने हेतु 02 वर्ष तक किया प्रतिबंधित

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निविदा शर्तो का पालन न करने पर ठेकेदार की जमा अमानत राशि को नगर निगम ने किया राजसात, निविदाओं में भाग लेने हेतु 02 वर्ष तक किया प्रतिबंधित
कटनी।। निगमायुक्त नीलेश दुबे ने ठेकेदार मे.हर्ष कंस्ट्रक्शन, प्रो राजेश तिवारी,सी.एल.पी पाठक वार्ड कटनी को निविदा शर्तो का पालन न करने परफारमेंस एवं अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि जमा कराते हुये अनुबंध निष्पादित नहीं किए जाने के कारण स्वीकृति निविदा निरस्त कर ठेकेदार की जमा अमानत राशि को राजसात करते हुये नगरपालिक निगम कटनी की निविदाओं में भाग लेने हेतु 02 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया है।
विदित हो ठेकेदार मे.हर्ष कंस्ट्रक्शन, प्रो राजेश तिवारी को अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 21 में नाला निर्माण कार्य का एल.ओ.ए. दिनॉक 26.11.2024 को जारी करते हुये परफारेमेंस गारन्टी एवं अतिरिक्त परफारमेंस गारुटी की राशि जमा करते हुये 15 दिवस में अनुबंध करने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु संबंधित ठेकेदार द्वारा समयावधि उपरान्त भी पूर्ति करते हुए अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है। आयुक्त ने ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों का पालन न करने, परफारमेंस एवं अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी की राशि जमा कराते हुए अनुबंध निष्पादित न किये जाने के कारण म.प्र शासन के आदेश क्रमांक एफ/2023/18-2 1245 भोपाल दिनांक-3/2/2023 के क्रम में हर्ष कंस्ट्रक्शन,प्रो राजेश तिवारी को उक्त कार्य हेतु जमा अमानत राशि राजसात करते हुये स्वीकृत उक्त कार्य की निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नगरपालिक निगम कटनी की निविदाओं में भाग लेने हेतु 02 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया है साथ ही उक्त कृत्य की पुर्नवृत्ति ना किए जाने हेतु भविष्य के लिये चेतवानी दी है।

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