ग़ैर-मालिकाना ज़मीन बेचकर ₹2.07 लाख की धोखाधड़ी — आरोपी गिरफ्तार
गिरीश राठौड़
ग़ैर-मालिकाना ज़मीन बेचकर ₹2.07 लाख की धोखाधड़ी — आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के निर्देश पर कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई
अनूपपुर। जिले के डिडवापानी गांव में एक व्यक्ति द्वारा ग़ैर-मालिकाना ज़मीन का विक्रय अनुबंध कर एक महिला से ₹2,07,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान के निर्देशन में कोतवाली अनूपपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी नईहरसाय उराव को गिरफ्तार कर लिया है।कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 9, बाबा कॉलोनी, अनूपपुर निवासी श्रीमती पुष्पा बड़ा पति श्री पतरस बड़ा (उम्र 48 वर्ष) ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम डिडवापानी निवासी नईहरसाय पिता बलेश्वर उराव (उम्र 54 वर्ष) ने खुद को खसरा नंबर 14/2, रकबा 1.2140 हेक्टेयर भूमि का मालिक बताते हुए उक्त ज़मीन का अनुबंध उनसे कर लिया। इस अनुबंध के तहत अलग-अलग तिथियों में स्टांप पेपर पर दस्तावेज तैयार कराकर ₹2,07,000 की रकम ले ली गई।कुछ समय बाद रिपोर्टकर्ता को जानकारी मिली कि उक्त भूमि वास्तव में नईहरसाय की नहीं, बल्कि नेहरूलाल पिता धूम्मा उराव निवासी डिडवापानी के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा जब राजस्व विभाग से खसरा नंबर 14/2 की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई, तो स्पष्ट हुआ कि ज़मीन नेहरूलाल के नाम दर्ज है, ना कि नईहरसाय के। जांच में यह भी प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर स्वयं को ज़मीन का मालिक बताकर महिला से धोखाधड़ी की और नकद राशि ऐंठ ली।
विवेचना के पश्चात कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा आरोपी नईहरसाय उराव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 373/2025, धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अरविंद जैन, सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा एवं आरक्षक प्रकाश तिवारी की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।कोतवाली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के ज़मीन क्रय-विक्रय के पूर्व संबंधित ज़मीन के स्वामित्व की जानकारी राजस्व अभिलेखों से अवश्य प्राप्त करें, जिससे भविष्य में धोखाधड़ी जैसे मामलों से बचा जा सके।