प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फार्म भरने के नाम पर राशि वसूली पर ग्राम पंचायत भदौरा नंबर 2 के सचिव पुष्पेंद्र सिंह निलंबित,जनसुनवाई बरही में,सल्हना के ग्राम वासियों की शिकायत पर बड़ी कार्यवाही

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प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फार्म भरने के नाम पर राशि वसूली पर ग्राम पंचायत भदौरा नंबर 2 के सचिव पुष्पेंद्र सिंह निलंबित,जनसुनवाई बरही में,सल्हना के ग्राम वासियों की शिकायत पर बड़ी कार्यवाही
कटनी।। प्रति सप्ताह की भांति कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अनुविभाग विजयराघवगढ़ के अंतर्गत बरही में आयोजित जनसुनवाई में सल्हना के ग्रामवासियों द्वारा प्राप्त शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत भदौरा नंबर दो के सचिव पुष्पेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत बड़वारा नियत किया है। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह सचिव भदौरा नंबर 2 द्वारा शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, स्वेच्छा चारिता, पदीय दायित्वों के विपरीत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए कदाचरण किया। अनुभाग विजयराघवगढ़ के अंतर्गत बरही में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम सल्हना के निवासियों द्वारा शिकायत की गई की जनपद पंचायत बड़वारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भदौरा नंबर दो के सचिव पुष्पेंद्र सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरने के नाम पर एक एक हजार रुपए अनधिकृत रूप से लिए गए हैं। प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति की परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत के सीईओ ने सख्त रुख अपनाया और तत्काल एक्शन लेते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम चार में वर्णित प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्यवाही की। जारी आदेश के मुताबिक निलंबित सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

दूरभाष पर सूचित कर पक्ष रखने का अवसर दिए जाने के बावजूद सचिव रहे अनुपस्थित
जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत भदौरा नंबर दो के पोषक ग्राम सल्हना के ग्रामवासियों की शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जनसुनवाई के दौरान ही ग्राम पंचायत भदौरा नंबर 2 के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक रामलाल दुबे को समक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया किंतु सचिव ग्राम पंचायत भदौरा नंबर दो ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया बल्कि अनुपस्थित रहे। जबकि ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

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