ग्राम पंचायत पतरेई सचिव निलंबित
उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पतरेई श्यामलाल
विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जनपद पंचायत करकेली नियत किया है।
विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत प्रगति पत्रक अनुसार ग्राम पंचायत पतरेई, जनपद
पंचायत करकेली में 117 आवास अपूर्ण पाये गये। जिस पर बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। प्रगति
रिपोर्ट अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत अपेक्षित प्रगति नहीं रही। इस प्रकार श्याम लाल विश्वकर्मा, पंचायत
सचिव, ग्राम पंचायत पतरेई जनपद पंचायत करकेली द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निवर्हन में घोर लापरवाही,
स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना तथा कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई है। जो कि
आपका कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में
आता है। जिस पर श्याम लाल विश्वकर्मा, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत पतरेई, जनपद पंचायत करकेली को उक्त
कृत्य के लिये प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग-
4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लेते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका
मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत करकेली जिला उमरिया नियत किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।