आदतन अपराधी दिलीप और सोमनाथ को किया गया जिला बदर,जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश

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आदतन अपराधी दिलीप और सोमनाथ को किया गया जिला बदर,जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश


कटनी ॥ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दो आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश जारी किये हैं। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत संबंधितों के विरुद्ध जिला बदर के आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश के तहत कुठला थाना क्षेत्र अंतर्गत मझगवां फाटक निवासी दिलीप उर्फ कुम्भकरण पिता दुर्गा प्रसार उम्र 25 वर्ष को एक वर्ष के लिये जिला बदर किया गया है। वहीं माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फॉरेस्टर वॉर्ड झर्रा टिकुरिया निवासी सोमनाथ आरख पिता शिनंदन आरख उम्र 27 वर्ष को 6 माह की अवधि के लिये जिला बदर के आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के तहत दोनों अी आदतन अपराधियों को कटनी जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। संबंधित जिला बदर किये गये दोनों आदतन अपराधियों को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय की पेशी के तुरन्त बाद उसे जिले से बाहर जाना होगा।

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