किस्सू तिवारी के मामले में हुई सुनवाई, आया बड़ा फैसला न्यायालय में खुला बंद लिफाफा.आजीवन कारावास की सजा से किया गया दण्डित कटनी जिला कोर्ट के पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती स्मृिता सिंह ने आज हत्या के मामले में किस्सू तिवारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
किस्सू तिवारी के मामले में हुई सुनवाई, आया बड़ा फैसला न्यायालय में खुला बंद लिफाफा.आजीवन कारावास की सजा से किया गया दण्डित
कटनी जिला कोर्ट के पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती स्मृिता सिंह ने आज हत्या के मामले में किस्सू तिवारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कटनी।। दुर्दांत अपराधी किस्सू तिवारी के मामले में मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई हुई सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। कुख्यात अपराधी के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के परिप्रेक्ष्य में अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक द्वारा एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगातार विगत 3 दिनों से न्यायालय परिसर, जेल परिसर, आरोपी किस्सू तिवारी के घर के आसपास सहित कोतवाली एवं माधवनगर अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थानों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, हत्या कर जिंदा चूना भट्टा में डालकर जलाने, अपहरण, मारपीट, कई हत्याएं, जान से मारने दी धमकी देने, हत्या का प्रयास सहित 22 संगीन अपराधों के कुख्यात बदमाश व अपराधाें का पर्याय बन चुका किस्सू उर्फ किशोर तिवारी निवासी हीरागंज के मामले में बड़ा फैसला न्यायालय ने सुनाया है। आरोपी 8 दिसंबर 21 से स्थाई वारंट में फरार चल रहा था। 22 मई को पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। वर्ष 1978 से लेकर 1993 तक कई अपराधाें को अंजाम किस्सू तिवारी ने दिया है। पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए सजा सुनाने के लिए लिफाफा तैयार कर लिया था। वह लिफाफा खुलने वाला था, उसके पहले ही किस्सू फरार हो गया था। अब मंगलवार को इस मामले में फिर सुनवाई हुई। बताया जा रहा है कि बंद लिफाफे को खोला गया। इसकी दिनभर सुनवाई चली और इस मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। बहु-चर्चित, कुख्यात, दुर्दान्त, 55 हजार के उद्घोषित ईनामी, 03 जिलो का मोस्ट वांटेड अपराधी किस्सु उर्फ किशोर तिवारी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। आरोपी किस्सु उर्फ किशोर तिवारी पिता गोवर्धन प्रसाद तिवारी निवासी हीरागंज कटनी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दिनांक 01.01.1987 को पंजीबद्ध अपराध क्र0 03/1987 धारा 364, 302, 120बी, 201, 34 भा०द०वि० में मामले में माननीय न्यायालय श्रीमती स्मृिता सिंह, ए.डी.जे. कोर्ट कटनी द्वारा आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी को धारा 302 भादवि में “आजीवन कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड, इसी प्रकार धारा 201 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम के कारावास से दण्डित किया गया है।” विदित है कि पूर्व में आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी के विरूद्ध न्यायालय में चल रहे उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा सुनवाई दौरान फैसला आने वाला था कि उसके पहले ही किस्सु तिवारी फरार हो गया, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय बंद लिफाफा किया गया था। इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं, न्यायालय के कर्मचारियों, न्यायालय से जुड़े लोग, पुलिस महकमा सहित शहरवासियों में फैसले को लेकर उत्सुकता बनी रही। दोपहर से लेकर शाम तक लोंग अपने अपने तरीकों से अपडेट लेते रहे।