निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने

जबलपुर। सोमवार को हाई कोर्ट जबलपुर ने सुनवाई के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण संबंधी सभी 63 याचिकाओं पर सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।साथ ही ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रखी है। सोमवार को राज्य शासन की ओर से पक्ष रखने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता भी नहीं आ पाए। पूर्व सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से इसी आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाने का निवेदन किया गया था।
राज्य शासन द्वारा हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखने के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च, 2022 को आदेश पारित किया था, जिसके परिपालन में हाई कोर्ट द्वारा 25 जुलाई को ओबीसी आरक्षण संबंधी सभी मामलों की एक अगस्त से दिन-प्रतिदिन सुनवाई दोपहर साढ़े तीन बजे से किए जाने की व्यवस्था दी गई थी। सोमवार, एक अगस्त को प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए निर्धारित था।लेकिन साढ़े तीन बजे से हाई कोर्ट में अवकाश हो गया, इस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। सवा तीन बजे कोर्ट उठते समय ओबीसी वर्ग की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि दो अगस्त को सुनवाई रखी जाए।लेकिन हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति से आगामी सुनवाई 16 अगस्त को किए जाने का निर्णय सुना दिया।