लल्लू भैया तलैया मामले में हाईकोर्ट सख्त, शासन-प्रशासन को नोटिस,दो हफ्ते में जवाब तलब,एडवोकेट मौसुफ बिट्टू की पहल से लिया गंभीर संज्ञान

लल्लू भैया तलैया मामले में हाईकोर्ट सख्त, शासन-प्रशासन को नोटिस,दो हफ्ते में जवाब तलब,एडवोकेट मौसुफ बिट्टू की पहल से लिया गंभीर संज्ञान
::“कटनी नगर की ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाली लल्लू भैया तलैया की दुर्दशा पर अब न्यायपालिका ने सख्ती दिखाई है। तलैया के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर वरिष्ठ पार्षद व पूर्व नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट मौसुफ बिट्टू द्वारा दायर जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने संज्ञान लेते हुए शासन-प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।::”
कटनी।। नगर के ऐतिहासिक लल्लू भैया की तलैया के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने सख्त रुख अपनाया है। याचिका क्रमांक WP No. 14477/2025 पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ (न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति श्री विनय सराफ) ने म.प्र. शासन, कलेक्टर कटनी, आयुक्त नगर निगम कटनी, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण (एफको भोपाल) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह जनहित याचिका कटनी नगर पालिक निगम के वरिष्ठ पार्षद एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट मौसुफ बिट्टू द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कटनी नगर के बी.डी. अग्रवाल वार्ड स्थित लल्लू भैया की तलैया उपेक्षा का शिकार होकर बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है।
तालाब में गंदगी, अराजकता एवं जानवरों का विचरण बढ़ गया है।
पूर्व में वर्ष 2024 की वेटलैंड समिति की बैठक में इसके संरक्षण व सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया था, किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को 27 व 28 फरवरी 2025 को आवेदन भी प्रस्तुत किए गए, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
याचिका में मांग की गई है कि तलैया का शीघ्र जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कराया जाए।ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने हेतु फाउंटेन व एरेशन की व्यवस्था की जाए। जल संरक्षण एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसे विकसित किया जाए।
माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिका को स्वीकार किया और संबंधित सभी अनावेदकगणों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा है कि नगर की इस महत्वपूर्ण जलस्रोत संपदा की उपेक्षा अस्वीकार्य है और शासन-प्रशासन को जवाब देना होगा। इस महत्वपूर्ण जनहित याचिका में स्वयं एडवोकेट मौसुफ बिट्टू ने पक्ष रखा। साथ ही अधिवक्ता सौरभ शर्मा, विकास सांटू एवं अजय कुशवाहा भी पैरवी टीम का हिस्सा रहे।
जनआकांक्षाओं को मिला न्यायिक सहारा
नगरवासियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि लल्लू भैया की तलैया का संरक्षण किया जाए। यह न केवल धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उम्मीद जगी है कि शासन-प्रशासन को कार्यवाही करनी ही होगी।