अगर हुआ सड़क हादसा तो घर बैठे मिलेगा मुआवजा।
नई दिल्ली-आए दिन देश भर में सैकड़ो की संख्या में सड़क हादसे होते है, जिसमे बड़ी संख्या में लोग अकाल ही काल के गाल ने समा जाते है। इसके बाद सालो मुआवजों के लिए पुलिस और बीमा कंपनी के चक्कर काटना पड़ता है।अब दुर्घटना के बाद ऐसे मृतकों के परिजनों को बगैर अदालत के चक्कर काटे पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजा मिल सकेगी।अब मारने वाले परिवार को घर जाकर बीमा कंपनी पांच लाख रुपये देगी वो भी तीन माह के अंदर इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। इस संबंध में सरकार आने वाले नवंबर माह में अधिसूचना जारी कर सकती है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सड़क हादसे में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत अब सरकार ये नियम लागू करेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सरकारी व निजी बीमा कंपनियों और हितधारों के साथ बैठक कर इसका मसौदा अधिसूचना तैयार कर चुकी है। कानून मंत्रालय से हरी झंडी के बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में थर्ड पार्टी श्योरेंस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
बस-कार ऑपरेशन कंफेडरेशन ऑफ इंडिया एवं CMBR समिति बीमा, के अध्यक्ष गुरमीत तनेजा ने बताया कि महामारी के कारण नए नियम लागू होने में देरी हुई है।
*मिलेगी परेशानी से छुटकारा*
वर्तमान व्यवस्था में मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के करीब 70 फीसदी पीडितों को 2.5 से 3 लाख रुपये मुआवजा के रूप में मिल रहा था। पर इसके लिए मारने वाले के परिवार वाली को कई सालों तक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT में चक्कर काटना पड़ता था।
*भुकतान तुरंत*
बगैर किसी देरी के बीमा कंपनी को तय समय में अब मुआवजा पीड़ित परिवार को राशि देनी होगी। हालांकि, एक बार मुआवजा लेने के बाद पीडित परिवार MACT के केस दाखिल नहीं कर सकेंगे जब की उच्च वर्ग के पीडित परिवारों के पास कोर्ट जाने का विकल्प खुला रहेगा।