सौंफ (पैकेट) का नमूना अवमानक एवं मिसब्राण्डेड पाए जाने पर विक्रेता पर 15 हजार रु. शास्ति अधिरोपित
गिरीश राठौर
अनूपपुर /चेतना नगर अनूपपुर स्थित फर्म दुर्गा किराना स्टोर्स के संचालक जियालाल पटेल से लिए गए खाद्य पदार्थ सौंफ (पैकेट) का नमूना जांच उपरांत अवमानक एवं मिथ्याछाप (मिसब्राण्डेड) पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जियालाल पटेल पर 15 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की गई है। पारित आदेश में संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्णय आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अधिरोपित राशि यदि अभियुक्त द्वारा संदत्त नहीं किया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अनावेदक पर उक्त राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।