समय-सीमा में सेवाएं प्रदाय न करने पर विभिन्न अधिकारियों-कर्मचारियों पर शास्ति अधिरोपित
संतोष कुमार केवट
अनूपपुर। जिले में आज 05 मार्च को कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर कोतमा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सारंगगढ़ के सचिव बद्री प्रसाद साहू पर 1500 रुपये, जैतहरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सिवनी के सचिव नर्वदा प्रसाद रौतेल पर 2000 रुपये, जैतहरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गोरसी के सचिव नारेन्द्र तिवारी पर 800 रुपये, विद्युत वितरण केन्द्र प्रभारी जैतहरी अनुराधा प्रकाश पर 1000 रुपये तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी कमलेश पुरी पर 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सारंगगढ़ के सचिव ने विवाह का पंजीयन, ग्राम पंचायत सिवनी के सचिव ने जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र एवं मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत गोरसी के सचिव ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र, विद्युत वितरण केन्द्र प्रभारी जैतहरी ने स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी ने नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोडऩे जैसी सेवाएं समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं की थीं।