प्रभारी कलेक्टर ने चौपाटी खोलने के दिए आदेश, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम में चर्चा कर लिया गया फैसला

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संजय शुक्ला

शहडोल l 2 जुलाई 2021- कोरोना वायरस के संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा उपरांत लिए गए निर्णय के अनुक्रम में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले में छूट के आदेश जारी किए हैं।

उक्त आदेश में शहडोल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिवस रात्रि 11:00 से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिला अंतर्गत स्थित चौपाटिया कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने की अनुमति होगी एवं बाकी आदेश यथावत रहेगा।

जारी आदेश में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने कहा है कि यह आदेश आमजन को संबोधित है जो कि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्यीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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