प्रभारी प्राचार्य चंदिया निलंबित

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शहडोल। कमिश्नर राजीव शर्मा ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण प्रसाद यादव प्रभारी प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदिया जिला उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबित अवधि में लक्ष्मण प्रसाद यादव का मुख्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

गौरतलत है कि लक्ष्मण प्रसाद यादव प्रभारी प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदिया द्वारा कक्षा 10 वीं में 03 नियमित विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क प्राप्त की गई किन्तु ऑनलाइन जमा नहीं किया गया, इसी प्रकार कक्षा 12 वीं के 02 स्वाध्यायी एवं 01 श्रेणी सुधार के छात्र की शुल्क प्राप्त की गई व ऑनलाइन के माध्यम से जमा नहीं की गई। कारणवश उक्त छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र मण्डल मे सम्मिलित नहीं होने की स्थिति में मण्डल द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया फलत: कक्षा 10 वीं के 03 नियमित विद्यार्थी, कक्षा 12 वीं के 02 स्वाध्यायी तथा 01 श्रेणी सुधार के छात्र परीक्षा से वंचित रहे हैं। तत्संबंध में परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में की गई लापरवाही के लिये श्री यादव को निलंबित किया गया है।

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